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गैंगरेप मामले में 2 दोषियों को 20-20 साल की सजा:शेरघाटी कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया; पीड़िता को तीन लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश

गयाजी के शेरघाटी कोर्ट ने बहुचर्चित गैंगरेप मामले में शुक्रवार को दो दोषियों को 20-20 साल के कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-1 लवकुश कुमार की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। राहुल कुमार और रामाशीष कुमार पर कोर्ट ने 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर यह रकम अदा नहीं करते हैं, तो दोषियों एक-एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार को पीड़िता को तीन लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का आदेश दिया है, ताकि वह अपने पुनर्वास की प्रक्रिया जारी रख सके। इस मामले में तीसरा आरोपी रंजीत कुमार अब तक फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। लोक अभियोजक अब्दुस्समी ने बताया कि दोषी राहुल कुमार और रामाशीष कुमार गयाजी जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के रानीगंज गड़ेरिया गांव के रहने वाले है। यह घटना जुलाई 2018 की है। तस्वीर वायरल होने के बाद मामला सामने आया था हालांकि, मामला 2020 में तब सामने आया जब आरोपियों ने पीड़िता की अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इन तस्वीरों के कारण पीड़िता का विवाह टूट गया, जिसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपने परिजनों के साथ इमामगंज थाने में मामला दर्ज कराया। धमकी देकर पीड़िता को चुप कराया पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपियों ने युवती को घर के बाहर बहला-फुसलाकर एक निर्माणाधीन मकान में ले जाकर गैंगरेप किया था। धमकी के कारण पीड़िता चुप रहीं, लेकिन तस्वीरें वायरल होने के बाद उसने न्याय की मांग की। लंबी सुनवाई और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पिछले सप्ताह ही तीन में से दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया था। दोषियों के वकील, वरीय अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव ने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।


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