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गुटखा कारोबारी, साथियों को 2002 करोड़ का नोटिस:75.67 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी भी चुकानी होगी; 1946 करोड़ की टैक्स चोरी की थी

सेंट्रल जीएसटी एंड एक्साइज कमिश्नरेट, इंदौर ने गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी सहित अन्य को दो हजार दो करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया है। इसे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी राशि का टैक्स डिमांड नोटिस बताया जा रहा है। ये नोटिस एलोरा टोबेको, दबंग दुनिया पब्लिकेशन, किशोर वाधवानी, श्याम खेमानी, अनमोल मिश्रा, धर्मेंद्र पीठादिया, राजू गर्ग, मे. शिमला इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, देवेंद्र द्विवेदी, विनायका फिल्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड और विनोद बिदासरिया को टैक्स चोरी के मामले में दिया गया है। इनके अलावा रमेश परिहार, टीएएन इंटरप्राइजेस, एसआर ट्रेडिंग, निश्का इंटरप्राइजेज, मे. इंक फ्रूट, मे. एमएन इंटरप्राइजेस, मे. रानी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, जौहर हसन, एनजी ग्राफिक्स एंड ब्लॉक मेकर्स के नाम भी नोटिस में शामिल हैं। 2020 में मारे थे छापे
दरअसल, 2020 में सेंट्रल जीएसटी एंड एक्साइज कमिश्नरेट ने इन कंपनियों पर छापामार कार्रवाई की थी। जांच में टैक्स चोरी का आरोप सही पाया गया। इसके बाद बीती 6 दिसंबर को यह टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया गया है। 2002 करोड़ के टैक्स डिमांड नोटिस में 75.67 करोड़ रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में केस खारिज
मामले में वाधवानी और एलोरा ग्रुप ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपील की। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने याचिकाकर्ताओं की अपील खारिज करते हुए दो लाख की पेनाल्टी लगाई। कोर्ट ने कहा कि बेवजह केस अटकाने की कोशिश की जा रही है। इसके आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां 2 दिसंबर 2025 को उनकी अपील खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया। इस आदेश के आने के बाद लंबे समय से अटके टैक्स डिमांड नोटिस जारी कर दिए गए। ये खबर भी पढ़ें… इंदौर में वाधवानी परिवार की 11.33 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच इंदौर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाधवानी परिवार की प्रॉपर्टी अटैच की है। 12 अगस्त 2025 को की गई इस कार्रवाई की जानकारी ईडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 13 अगस्त को जारी की है। पढ़ें पूरी खबर…


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