बेतिया में गांजा तस्करी के एक मामले में एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने अभियुक्त मो. किस्मत को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई और उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजायाफ्ता मो. किस्मत शिकारपुर थाने के नौतनवा गांव का निवासी है। 10 अगस्त 2023 को दो किलोग्राम गांजा बरामद किया था एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले के सूचक पुलिस पदाधिकारी सुलनकी पाण्डेय थे। पुलिस ने 10 अगस्त 2023 को मो. किस्मत से दो किलोग्राम गांजा बरामद किया था। गांजा बरामदगी के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर भंगहा थाने में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई।
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