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कुलदीप सेंगर की जमानत पर बवाल: सुप्रिया श्रीनेत बोलीं- यह सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने और उसे जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की कड़ी आलोचना की है। बुधवार को इस मुद्दे पर बोलते हुए श्रीनाते ने कहा, “हत्या और सामूहिक बलात्कार का दोषी पाया गया व्यक्ति, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, उसे छह साल में रिहा कर दिया गया। उसे छह साल में जमानत मिल गई। यह किस तरह का न्याय है? क्या इस देश में बेटियों को न्याय मिलेगा?”
 

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सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा, “जब वह बेटी और उसकी मां इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रही थीं, तब दिल्ली पुलिस ने जिस क्रूरता से उन्हें घसीटा, जिस अमानवीयता से उनके साथ व्यवहार किया। यह एक सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है। मैं अदालत से अपील करती हूं कि वह इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और इस फैसले को पलट दे।” उन्होंने कहा कि एक महिला के रूप में, एक मां के रूप में, मैं अपील करती हूं कि अदालत को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए।
इस बीच, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने घोषणा की है कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश की जांच करने के बाद, एजेंसी ने जल्द से जल्द विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने का निर्णय लिया है। एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा:सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा के निलंबन और जमानत दिए जाने को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने का निर्णय लिया है।
 

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आरोपी ने जमानत याचिका के साथ अपील भी दायर की थी, जिसका सीबीआई और पीड़ित परिवार दोनों ने कड़ा विरोध किया था। सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए विस्तृत लिखित दलीलें प्रस्तुत की थीं। न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपये के जमानत बांड जमा करने की शर्त पर सजा निलंबित करते हुए जमानत दी थी।


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