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कुत्तों के आतंक पर लगाम लगेगी:राज्य के सभी 264 नगर निकाय शेल्टर साइट्स चिह्नित करेंगे, इनका टीकाकरण-नसबंदी भी कराएंगे

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कुत्ताें पर नियंत्रण के लिए नगर विकास की गाइडलाइन, वार्ड में खाने को चिह्नित हाेगा स्थल, 155304 हेल्पलाइन नंबर जारी
सुप्रीम काेर्ट की सख्ती के बाद कुत्ताें के आतंक पर नियंत्रण के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। पूरे बिहार के 264 नगर निकायाें में कुत्ताें से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए नाेडल पदाधिकारी की तैनाती हाेगी। तत्काल सभी निकाय काे हेल्पलाइन जारी करनी है। सभी निकाय काे कुत्ताें की नसबंदी, टीकाकरण से लेकर कुत्ताें को पकड़ने की व्यवस्था करनी है। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने सिटी मैनेजर रितेश कुमार काे नाेडल पदाधिकारी नियुक्त करते हुए हेल्पलाइन नंबर 155304 जारी किया है। प्रत्येक वार्ड में अब कुत्ताें काे भाेजन डालने के लिए स्थल चिह्नित हाेगा। बचा खाना जहां-तहां नहीं डालना हाेगा। इसकी निगरानी हाेगी। पशुपालन विभाग की ओर से वर्ष 2019 में कराई गई गणना के मुताबिक बिहार में 8 लाख 4 हजार 523 कुत्ते हैं। इसमें 6 लाख 96 हजार 142 आवारा कुत्ते हैं। जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रत्येक नगर निगम काे कुत्ता रखने के लिए जगह चिह्नित करनी है। कुत्ता पकड़ने के लिए टीम की तैनाती व गाड़ी खरीदनी है। प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक जगह आवारा कुत्ताें के खाने के लिए जगह चिह्नित करनी है, जहां निगम की ओर से बाेर्ड लगाया जाएगा। सभी नगर निगम काे कुत्ता पकड़ने के लिए तीन गाड़ी रखनी है,जबकि नगर परिषद काे 2 व नगर पंचायत काे एक गाड़ी रखनी है। कुत्ता काटने अथवा अन्य पशुओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए चयनित एजेंसी की ओर से अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर जारी करनी होगी। तत्काल नगर निकाय काे लाेकल हेल्पलाइन नंबर जारी करना है। बर्थ कंट्राेल करना हाेगा, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन होगासुप्रीम काेर्ट की सख्ती के बाद मुजफ्फरपुर नगर निगम में कुत्ताें पर नियंत्रण के लिए ठाेस पहल शुरू हुर्ई है। इससे पहले मुजफ्फरपुर में कुत्ताें के आतंक का मामला विधान परिषद में एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी उठा चुके हैं। दाे साल पूर्व मेयर निर्मला साहू की अध्यक्षता में टेंडर निकाल कर आवारा कुत्ताें को पकड़ने, टीकाकरण व नसबंदी करने के लिए एनजीओ चयन का निर्णय लिया गया था। बर्थ कंट्राेल करना हाेगा, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन होगा
टेंडर निकाल कर सभी निकाय काे एनजीओ के माध्यम से कुत्तों का बर्थ कंट्राेल करना हाेगा। चिकित्सा से संबंधित प्राेटाेकाॅल का निर्धारण पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा ही किया जाएगा। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अधीन प्रत्येक जिले में पशु चिकित्सालय द्वारा तत्काल एंटी रेबीज वैक्सीनेशन किया जाएगा। सभी नगर निकाय सभी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, खेल परिसर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के शीर्ष पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


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