किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20-साल की सजा:औरैया में कोर्ट ने 35 हजार ने लगाया जुर्माना, 6 साल पुराने मामले में आया फैसला
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किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20-साल की सजा:औरैया में कोर्ट ने 35 हजार ने लगाया जुर्माना, 6 साल पुराने मामले में आया फैसला
औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में छह साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी युवक तालिब को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट के आदेशानुसार, यदि दोषी अर्थदंड अदा नहीं करता है, तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी निर्देश दिया गया है। दोषी तालिब को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने बताया कि यह मामला 18 मार्च 2020 का है। शहर निवासी वादी (पीड़िता के पिता) ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी ने बताया कि वह और उनकी पत्नी हलवाई का काम करते हैं। घटना के दिन वे दोनों शहर के मोहल्ला गोविंदनगर में काम कर रहे थे, और उनकी 15 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान, पड़ोसी तालिब उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। वादी जब सुबह घर लौटे तो उन्हें इस बात की जानकारी हुई। शिकायत करने पर आरोपित के पिता ने कहा था कि उसका बेटा लड़की को दिल्ली ले गया है और उन्हें जो करना है, सो कर लें। वादी की तहरीर पर सदर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपित के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले का विचारण विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कोर्ट में हुआ, जहां सोमवार को यह निर्णय सुनाया गया। अभियोजन पक्ष ने दोषी को कठोरतम दंड देने की बहस की थी।
Source: Dainik Bhaskar via DNI News
