औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अखिलेशवर प्रसाद मिश्र ने दिबियापुर थाना क्षेत्र में एक किशोरी से छेड़खानी के दोषी हीरालाल को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि यह मामला 2 सितंबर 2018 का है। पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी खेत की तरफ शौच के लिए गई थी। इसी दौरान ग्राम पुरवा भवानी (दिबियापुर) निवासी हीरालाल ने उसके साथ छेड़खानी की। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए दोषी के लिए कठोर सजा की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष ने अदालत से रहम की अपील की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने हीरालाल को पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ का दोषी करार दिया। दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने जमा कराए गए जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी हीरालाल को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेज दिया गया।

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