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कार्रवाई : गांजा तस्कर को 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा, 60 हजार जुर्माना

बेतिया | गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दूबे ने एक तस्कर को दोषी पाते हुए 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार जुर्माना देने का आदेश दिया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तस्कर को तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजायाफ्ता तस्कर साठी थाना के परोरहा निवासी खुर्शीद आलम बताया गया है। वर्ष 2023 में पुरुषोत्तमपुर थाने की पुलिस वाहन जांच कर रही थी,इसी बीच एक बाइक को आते हुआ देखी व उसको रोकी। जब वाहन की जांच की गई,तो खुर्शीद के पास से 4.5 किलोग्राम नेपाली गांजा बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर न्यायिक में जेल भेज दी।


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