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कानपुर में दो अपराधियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई:3 महीने के लिए जिला बदर, पुलिस ने डुग्गी पिटवाकर दी जानकारी

कानपुर नगर में कानून-व्यवस्था को सख्ती से लागू करते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय संयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर ने दो आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत जिला बदर की कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश दिनांक 07 मार्च 2026 के अनुपालन में, दोनों अभियुक्तों को धारा 3 की उपधारा (3) के तहत तीन माह के लिए कानपुर नगर की सीमाओं से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया गया है। यह कार्रवाई धारा 3/4 के अंतर्गत की गई। जिन अभियुक्तों पर यह कार्रवाई हुई है, उनमें वाद संख्या 16/26 में विजय कुमार शर्मा पुत्र राम प्यारे शर्मा निवासी 33 गोपाल नगर (पुराने पीपल के पेड़ के पास), थाना सेन पश्चिम पारा शामिल हैं। दूसरे अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ पिंटू यादव पुत्र स्व. अमर सिंह यादव निवासी ग्राम सतवारी, थाना सेन पश्चिम पारा हैं, जिन पर वाद संख्या 26/26 में कार्रवाई की गई। इस आदेश के पालन में, चौकी प्रभारी न्यू आजाद नगर, उप निरीक्षक विजय सिंह ने थाना सेन पश्चिम पारा पुलिस बल के साथ देर रात अभियुक्तों के निवास स्थानों पर पहुंचकर विधिवत कार्रवाई की। इस दौरान मोहल्लों में डुग्गी पिटवाकर मुनादी कराई गई और आमजन को जिला बदर के आदेश की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

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