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कर्तव्य पथ प्रदर्शन मामला: अदालत ने सात आरोपियों की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली की एक अदालत ने कर्तव्य पथ पर विरोध-प्रदर्शन के मामले में सात आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला मंगलवार को चार दिसंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया।
यह विरोध-प्रदर्शन राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर 23 नवंबर को इंडिया गेट के पास हुआ था।

प्रदर्शनकारियों में मुख्य रूप से ‘भगत सिंह छात्र एकता मंच’ (बीएससीईएम) और पर्यावरण अनुसंधान एवं कार्रवाई समूह ‘हिमखंड’ से जुड़े छात्र शामिल थे।
प्रदर्शनकारियों पर विरोध-प्रदर्शन के दौरान विवादास्पद नारे लगाने और पुलिसकर्मियों पर मिर्च ‘स्प्रे’ का इस्तेमाल करने का आरोप है।

मिर्च ‘स्प्रे’ के इस्तेमाल से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अरिदमन सिंह चीमा ने जांच अधिकारी और आरोपियों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।


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