करूर भगदड़ मामले में कानूनी जंग तेज़ हो गई है, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाख़िल कर CBI जांच के आदेश को वापस लेने की अपील की है. स्टालिन सरकार का कहना है कि राज्य SIT की जांच निष्पक्ष और सही दिशा में चल रही थी, इसलिए उसे जारी रखने की अनुमति दी जाए.
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