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करंट हादसे में बिजली विभाग की जिम्मेदारी, लापरवाही साबित करना जरूरी नहीं, हाईकोर्ट का आदेश

करंट हादसे में बिजली विभाग की जिम्मेदारी, लापरवाही साबित करना जरूरी नहीं, हाईकोर्ट का आदेश

करंट हादसे में बिजली विभाग की जिम्मेदारी, लापरवाही साबित करना जरूरी नहीं, हाईकोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करंट लगने (इलेक्ट्रोक्यूशन) के मामलों में कहा है कि करंट लगने से हुए हादसे में बिजली विभाग की सख्त जिम्मेदारी तय होती है और पीड़ित को मुआवजा पाने के लिए विभाग की लापरवाही साबित करने की आवश्यकता नहीं है।


Source: Live Hindustan via DNI News

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