सिटी रिपोर्टर| औरंगाबाद औरंगाबाद जिले में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी, औरंगाबाद अभिलाषा शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है।आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, निजी कोचिंग संस्थानों, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में आठवीं कक्षा तक की शैक्षणिक गतिविधियां 23 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 तक पूरी तरह स्थगित रहेंगी। वहीं, नौवीं से बारहवीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। इन कक्षाओं में शैक्षणिक गतिविधियां केवल पूर्वाह्न 11 बजे तक तथा अपराह्न 3:30 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेंगी।हालांकि, परीक्षा को लेकर संचालित विशेष कक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। जिला प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें।प्रशासन की ओर से बताया गया कि ठंड और मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। परिस्थितियों के अनुसार आगे भी आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और ठंड से बचाव के पर्याप्त इंतजाम करें।
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