इलाहाबाद हाईकोर्ट में फीडिंग रूम चालू हो गया है और राज्य सरकार ने भी बताया कि क्रैच फैसिलिटी के निर्माण के लिए फंड रिलीज कर दिया गया है और शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू होगा। अधिवक्ता जान्हवी सिंह ने जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट मुख्य भवन में कार्यरत महिलाओं के लिए दोनों सुविधाएं मुहैय्या कराने की मांग की थी। कोर्ट ने दोनों मागो पर कार्यवाही शुरू होने के कारण याचिका को अर्थहीन मानते हुए निस्तारित कर दी। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरूण भंसाली तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने जान्हवी सिंह की जनहित याचिका पर दिया। याचिका पर अधिवक्ता वर्तिका श्रीवास्तव व हाईकोर्ट की तरफ से अधिवक्ता आशीष मिश्रा ने पक्ष रखा। कोर्ट ने हाईकोर्ट से उम्मीद जताई है कि क्रैच सुविधा के लिए यथाशीघ्र निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

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