बांका नगर प्रशासन प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत मकान निर्माण न करने वाले 56 लाभुकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। इन लाभुकों ने पहली या दूसरी किस्त लेने के बावजूद वर्षों से निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। नगर परिषद ने इन लाभुकों को तीन-तीन बार नोटिस भेजे थे और कर्मचारियों ने व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी किया था। इसके बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर अब नगर प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया है। एक सप्ताह में मकान निर्माण करने की समय-सीमा निर्धारित बांका नगर परिषद के अधिकारियों के अनुसार, चिह्नित लाभुकों को अधिवक्ता सह विधि परामर्शी के माध्यम से विधिज्ञ नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में एक सप्ताह के भीतर मकान निर्माण कार्य शुरू करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। यदि निर्धारित अवधि में कार्य शुरू नहीं होता है, तो लाभुकों के विरुद्ध नीलाम वाद न्यायालय में दायर किया जाएगा। इसके साथ ही, योजना के तहत दी गई राशि की वसूली भी की जाएगी। नगर परिषद से मिली जानकारी के मुताबिक, कुल 56 लाभुक ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की पहली और दूसरी किस्त की राशि निकाली, लेकिन मकान निर्माण शुरू या पूरा नहीं किया। 26 लाभुकों ने कई साल पहले ली थी किस्त इनमें से 26 लाभुकों ने कई साल पहले पहली किस्त ली थी और 30 लाभुकों ने दूसरी किस्त भी प्राप्त कर ली थी, फिर भी निर्माण अधूरा है। नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंदन ने बताया कि नगर परिषद अब ऐसे लाभुकों से सख्ती से निपटेगा। उन्होंने जोर दिया कि सरकार यह राशि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देती है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि यदि लाभुक योजना की शर्तों का उल्लंघन करते हैं और मकान निर्माण नहीं कराते हैं, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में तीन बार नोटिस और सूचना पट पर नाम सार्वजनिक करने के बावजूद सुधार न होने पर अब कानूनी रास्ता अपनाया जा रहा है। इस कार्रवाई से अन्य लाभुकों में भी हड़कंप मच गया है।
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