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आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हुई

कोर्ट रिपोर्टर|दरभंगा सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार की अदालत ने बहेड़ी थाना कांड संख्या 345/25 में हत्या के आरोपी स्थानीय थाना क्षेत्र के उज्जैना निवासी रंजीत लाल देव, लेलीन लालदेव और नीतीश लालदेव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है। पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इसके अतिरिक्त कोर्ट ने प्राणलेवा हमला के जुर्म में संस्थित लहेरियासराय थाना कांड संख्या 201/25 के आरोपी मुमताज कुरैशी उर्फ मुमताज अहमद और लहेरियासराय थाना कांड संख्या 424/25 के आरोपी बेंता निवासी मो वजीर मुनौवर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है। अब उपरोक्त आरोपियों को जमानत की इच्छा रखने पर पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी।


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