सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और ओटीटी पर आपत्तिजनक कंटेंट के नियमन को लेकर सरकार से चार हफ्तों में जवाब देने को कहा है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा ने कहा, अश्लीलता कहीं भी हो सकती है, किताब में भी, पेंटिंग में भी… अगर कहीं इसको लेकर नीलामी होती है, तो भी पाबंदियां होनी चाहिए.
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