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आजमगढ़ डीएम ने पेट्रोल पंप संचालकों के साथ की बैठक:जनपदवासियों से की गई अपील डीजल और पेट्रोल की जमाखोरी करने पर होगी कार्रवाई

आजमगढ़ जिले के डीएम रविंद्र कुमार ने जिले के अधिकारियों के साथ-साथ पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक की। जिले में पेट्रोलियम पदार्थों यथा पेट्रोल एवं डीजल की सुचारु एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पेट्रोल पम्प एसोसिएशन के पदाधिकारियों और पेट्रोल पम्प संचालकों के साथ आयोजित इस बैठक में पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी ने सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देशित किया कि जनपद में पेट्रोल एवं डीजल की विधिवत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पम्प पर वाहन के साथ आने वाले उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री की जाएगी। किसी भी स्थिति में जमाखोरी अथवा अवैध भण्डारण के उद्देश्य से खरीद करने वाले व्यक्तियों को पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति न की जाए। पेट्रोल पंपों पर है पर्याप्त स्टॉक
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जनपद के सभी पेट्रोल पम्पों पर डीजल अथवा पेट्रोल उपलब्ध होने के बावजूद ‘स्टॉक उपलब्ध नहीं है। संबंधी कोई भी भ्रामक या अनावश्यक डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित न किया जाए। साथ ही सभी पेट्रोल पम्पों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को सदैव क्रियाशील रखा जाए। जिससे आपूर्ति एवं बिक्री व्यवस्था पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में मांग के सापेक्ष पेट्रोल एवं डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है तथा संबंधित पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा पेट्रोल पम्पों पर लगातार आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जनपद में किसी प्रकार की कमी नहीं है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। जनपद में पेट्रोल एवं डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और नियमित रूप से आपूर्ति जारी है। उन्होंने लोगों से अनावश्यक रूप से पेट्रोल पम्पों पर भीड़ न लगाने तथा आवश्यकता से अधिक पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद से बचने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि यदि कोई व्यक्ति अथवा फर्म पेट्रोल या डीजल की जमाखोरी अथवा अवैध भण्डारण करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कठोर विधिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

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