आखिरी मौका दे रहे… केजरीवाल की जमानत के खिलाफ याचिका पर दिल्ली HC ने ED पर दिखाई सख्ती

आखिरी मौका दे रहे… केजरीवाल की जमानत के खिलाफ याचिका पर दिल्ली HC ने ED पर दिखाई सख्ती

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ याचिका पर अपनी दलीलें पेश करने के लिए ईडी को आखिरी मौका दिया. शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ये बात कही. कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में सुनवाई में देरी नहीं होगी. कोर्ट ने ईडी से कहा कि हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं. इस मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को है.

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू की ओर से स्थगन की मांग की, क्योंकि उस समय राजू सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे थे. केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि प्रवर्तन निदेशालय पहले ही बिना किसी कारण के 9 स्थगन ले चुका है.

20 जून 2024 को मिली थी नियमित जमानत

शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 में उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जो 1 जून 2024 तक वैध थी. 20 जून 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी, लेकिन ईडी की अपील पर हाईकोर्ट ने 25 जून 2024 को इसे स्थगित कर दिया.

वहीं, जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच को भेजते हुए अंतरिम जमानत बढ़ाई. इस मामले में अगली सनवाई 10 नवंबर को है. अगर ईडी अपनी दलीलें नहीं रख पाती, तो कोर्ट याचिका पर अंतिम फैसला ले सकता है.

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