हरदोई में 9 साल पुराने मामले में नाबालिग से अश्लील हरकतें करने के आरोपी पुत्तन को दोषी पाया गया है। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट मनमोहन सिंह ने पुत्तन को 5 साल की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की स्थिति तीन माह की अतिरिक्त सजा का आदेश जारी किया। विशेष न्यायधीश ने जुर्माने की रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है। शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि 22 दिसंबर 2016 को उसकी 10 वर्षीय पुत्री गांव के बाहर खेत में बथुआ काट रही थी। इस दौरान शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लोनी निवासी पुत्तन आ गया था। आरोपी उसे पड़ोस के गन्ने के खेत में ले गया। वहां उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। पुत्री के शोर मचाने पर वह मौके पर पहुंच गए थे। आरोपी ने तमंचा निकाल लिया। फिर तमंचा दिखाते हुए आरोपी भाग गया था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को पेश किया गया। साथ ही 10 अभिलेखीय साक्ष्य भी दिए गए। विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर और मौजूद सबूतों के आधार पर सजा सुनाई है।

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