एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में, मुरुगन ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) एक वैधानिक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सिनेमेटोग्राफिक फिल्मों का प्रमाणन करने के लिए की गई है.
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