अररिया जिला प्रशासन के आधिकारिक फेसबुक पेज पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अमर ज्योति ने श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। इस लाइव सत्र के दौरान सैकड़ों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिजनों ने जुड़कर अपनी शंकाओं का समाधान किया। श्री ज्योति ने बताया कि विभाग मैन्युअल रूप से तीन प्रमुख योजनाएं चला रहा है। इनमें पहली ‘बिहार शताब्दी असंगठित क्षेत्र कर्मकार कल्याण योजना’ है, जो 18 से 65 वर्ष आयु वर्ग के सभी शिल्पकारों, कामगारों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। 2 लाख की दी जाती है सहायता राशि इस योजना के तहत, सामान्य मृत्यु पर आश्रितों को 50 हजार रुपए और दुर्घटना मृत्यु पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। गंभीर बीमारियों जैसे टीबी, किडनी या हृदय रोग के इलाज के लिए 15 हजार से 50 हजार रुपए तक की सहायता का प्रावधान है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी विशेष कार्ड या दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है; केवल आधार कार्ड और बैंक खाता ही पर्याप्त हैं। दूसरी योजना ‘बिहार अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना’ है। इसके तहत, यदि अररिया या बिहार के किसी भी जिले से दूसरे राज्य में काम करने गए किसी मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रितों को तत्काल 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तीसरी योजना ‘बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण योजना’ है। यह योजना ईंट-गारा, राजमिस्त्री, प्लास्टर, पेंटर सहित सभी निर्माण श्रमिकों के लिए अलग से कल्याणकारी प्रावधान करती है। लाइव सत्र के अंत में लोगों के सवालों के दिए जवाब श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ने अपील की कि जिले की सभी पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कोई भी पात्र व्यक्ति नजदीकी प्रखंड कार्यालय, श्रम कार्यालय या जिला श्रम संसाधन विभाग में संपर्क कर इन योजनाओं का लाभ ले सकता है। लाइव सत्र के अंत में लोगों के सवालों के जवाब भी दिए गए, जिसे डिजिटल माध्यम से सीधे श्रमिकों तक पहुंच बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम माना जा रहा है।
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