अब SIM-बाइंडिंग नियम मैसेजिंग ऐप्स पर भी लागू होगा. अभी तक यह बैंकिंग और UPI जैसे ऐप्स में ही होता था, जहां SIM एक्टिव न होने पर इन्हें लॉगइन नहीं किया जा सकता था. देश में पहली बार होगा जब ऐप-आधारित मैसेजिंग सेवाओं को भी टेलीकॉम जैसी सख्त नियमावली में लाया गया है.
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