बुलंदशहर की अदालत ने अवैध अफीम बरामदगी के एक मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। न्यायालय एडीजे-04 के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता ने विपिन कुमार और शैलेंद्र मौर्य को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 1.20-1.20 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 2024 का है। थाना डिबाई पुलिस ने 12 फरवरी 2024 को ग्राम हरीमपुर, थाना भभौरा, जनपद बरेली निवासी विपिन कुमार पुत्र सियाराम और शैलेंद्र मौर्य पुत्र बाबूराम मौर्य के कब्जे से 3 किलो 973 ग्राम अवैध अफीम बरामद की थी। इस संबंध में थाना डिबाई में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच पूरी कर 7 अप्रैल 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया। उन्हें 31 मार्च 2026 को सजा सुनाई गई। इस मामले में सहायक अभियोजक अरविंद कुमार शर्मा ने प्रभावी पैरवी की।

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