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अप्रैल 2026 के लिए राशन वितरण स्केल बदला:गेहूं-चावल की मात्रा में परिवर्तन, जानें नए नियम


                 अप्रैल 2026 के लिए राशन वितरण स्केल बदला:गेहूं-चावल की मात्रा में परिवर्तन, जानें नए नियम

अप्रैल 2026 के लिए राशन वितरण स्केल बदला:गेहूं-चावल की मात्रा में परिवर्तन, जानें नए नियम

जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अप्रैल 2026 के लिए गेहूं और चावल के वितरण स्केल में बदलाव की जानकारी दी है। यह परिवर्तन जनपद के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों पर लागू होगा। अंत्योदय कार्डधारकों के लिए खाद्यान्न की देय मात्रा में संशोधन किया गया है। अब प्रति कार्ड गेहूं की मात्रा 14 किलोग्राम से घटाकर 10 किलोग्राम कर दी गई है, जबकि चावल की मात्रा 21 किलोग्राम से बढ़ाकर 25 किलोग्राम निर्धारित की गई है। इसी तरह, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के लिए प्रति यूनिट गेहूं की मात्रा 2 किलोग्राम से घटाकर 1 किलोग्राम की गई है। वहीं, चावल की मात्रा 3 किलोग्राम से बढ़ाकर 4 किलोग्राम तय की गई है। समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को सूचित किया गया है कि वे अप्रैल 2026 के लिए अंत्योदय योजना के तहत प्रति कार्ड 25 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम गेहूं प्राप्त करें। पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारक प्रति यूनिट 4 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम गेहूं संबंधित उचित दर की दुकान से निःशुल्क प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इस निःशुल्क वितरण में किसी भी प्रकार की शिकायत के संबंध में जिला पूर्ति कार्यालय, संबंधित उपजिलाधिकारी कार्यालय या विभागीय टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर संपर्क किया जा सकता है। जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे अप्रैल 2026 के लिए आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित करें। वितरण में प्राप्त किसी भी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।


Source: Dainik Bhaskar via DNI News

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