संजय कपूर की संपत्तियों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मीडिया में लीक पर रोक

संजय कपूर की संपत्तियों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मीडिया में लीक पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति विवाद पर एक अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कर दिया है कि इस मामले से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी मीडिया के साथ साझा नहीं की जाएगी. खासकर संजय कपूर की पर्सनल प्रॉपर्टी, देनदारियों और जायदाद से जुड़ी डिटेल्स अब पब्लिक नहीं किए जाएंगे. 12 जून 2025 को हार्ट अटैक की वजह से संजय कपूर की डेथ हुई थी.

संजय कपूर की डेथ के बाद से उनकी संपत्ति को लेकर काफी विवाद शुरू हो गया था. इस विवाद में उनकी पत्नी प्रिया कपूर, एक्स वाइफ एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और उनके बच्चे भी शामिल हैं. प्रिया ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि संजय कपूर की संपत्ति और देनदारियों का पूरा ब्यौरा अदालत में सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया जाए और सभी पक्षों को गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्देश दिए जाएं.

कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ज्योति सिंह ने 26 सितंबर इस मामले में बड़ा आदेश दिया. उन्होंने कहा कि संजय कपूर की वसीयत की एक कॉपी प्रतिवादी पक्ष को दी जा सकती है, लेकिन इसके इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी होगी. इसका मतलब है कि इस कॉपी को केवल मामले से जुड़े पक्षकार या उनके वकील ही देख सकते हैं. इसे पब्लिकली शेयर करना या मीडिया तक पहुंचाना पूरी तरह से मना किया गया है.

क्यों लिया गया ऐसा फैसला?

अदालत ने पहले ही 25 सितंबर को टिप्पणी की थी कि संपत्ति और देनदारियों की लिस्ट सीलबंद लिफाफे में देना परेशानी बन सकती है. वजह यह है कि संजय कपूर और करिश्मा कपूर से पैदा हुए उनके बच्चों को घोषित संपत्तियों पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है. इसलिए कोर्ट का मानना है कि जानकारी को छुपाना बच्चों के हित के खिलाफ हो सकता है. फिलहाल अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि जानकारी साझा करते समय पूरी गोपनीयता रखी जाएगी.

Curated by DNI Team | Source: https://ift.tt/cnOYeVR