DniNews.Live

Fast. Fresh. Sharp. Relevant News

शराब तस्कर को पांच साल की सजा, 1 लाख का अर्थदंड

लीगल रिपोर्टर | गोपालगंज जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद दीपक सिंह वर्मा की कोर्ट ने शराब बरामदगी के डेढ़ वर्ष पुराने मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कारावास तथा एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त साधारण सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से एपीपी अवधेश कुमार मणि तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता राम कुमार सिंह की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।फैसला सुनाने के बाद तस्कर को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया।बताया जाता है कि 22 अप्रैल 2024 को पुलिस ने चार सौ एमएल के 47 पिस शराब के साथ भोरे थाने के लुहसी गांव के राजेश्वर यादव को गिरफ्तार किया था।


https://ift.tt/am8c5J3

🔗 Source:

Visit Original Article

📰 Curated by:

DNI News Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *