Kerala High Court News: केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम पुरुषों की शादी को लेकर बड़ी बात कही है. कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पुरुष अगर पत्नियों का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है तो कई विवाह मान्य नहीं. कुरान का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा, एक पत्नी प्रथा ही मुख्य सिद्धांत है.

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