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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की करनाल प्रॉपर्टी पर ट्विस्ट:सरकार ने हाईकोर्ट में कहा-इस जमीन की कस्टोडियन केंद्र नहीं; करनाल में 4 हजार करोड़ कीमत

पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री रहे नवाब लियाकत अली खान की 4 हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के केस में हरियाणा सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपना जवाब दे दिया है। इसमें कहा गया है कि इस जमीन का कस्टोडियन केंद्र सरकार के पास नहीं है। याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट्स का कहना है कि सरकार की तरफ से जो रिप्लाई हाईकोर्ट में दिया गया है, वह निगेटिव है। हालांकि, इस मामले में अभी केंद्र सरकार और CBI का रिप्लाई नहीं आया है। इसी वजह से हाईकोर्ट में अगली सुनवाई अब 3 फरवरी को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि भूमाफिया फर्जी वारिस खड़े कर जमीन खुर्द-बुर्द कर रहा है। इसमें अफसरों और नेताओं की भी मिलीभगत है, इसलिए इसकी CBI जांच करवाई जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं के वकील इंदूबाला, करूणा शर्मा और रामकिशन का कहना है कि सरकार ने यह याचिका खारिज करने की मांग की है। बता दें कि नवाबजादा लियाकत अली खान की पारिवारिक जमीन करनाल के गांव डबकौली खुर्द में है। याचिका में यह जमीन 1200 एकड़ बताई है, जिसमें करनाल शहर में भी दुकानें और आवासीय संपत्ति भी शामिल है। याचिका में संपत्ति की बाजार कीमत करीब 4,000 करोड़ रुपए तक दर्शाई गई है। हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार ने रिप्लाई में 3 प्रमुख बातें कही… अब यहां जानिए खान परिवार की जमीन कैसे बंटी… अब यहां जानिए कैसे हुई जमीन की बंदरबांट… जब पुलिस और प्रशासनिक अफसरों पर उठे सवाल…
——————– ये खबर भी पढ़ें… पाकिस्तान के पहले PM लियाकत जैसे ही बोले- मेरे हमबिरादरों:सामने बैठे शख्स ने सीने में दागीं दो गोली; पाक आर्मी पर नेताओं के खून के छींटे पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च निकाल रहे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर 3 नवंबर को जानलेवा हमला होता है। गोली उनके पैर में लगती है और वह बच जाते हैं। हमले का आरोप पाकिस्तान की फौज पर लग रहा है, क्योंकि सत्ता से हटाए जाने इमरान लगातार पाक फौज पर निशाना साध रहे हैं। (पूरी खबर पढ़ें) पूर्व पाकिस्तानी PM की हरियाणा में ₹4000 करोड़ की संपत्ति:करनाल में फर्जी वारिस खड़े कर खुर्द-बुर्द का आरोप; केंद्र-राज्य, CBI को नोटिस पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री रहे नवाबजादा लियाकत अली खान की पारिवारिक जमीन के मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) से कराने की मांग की गई है। इस संबंध में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका के आधार पर स्टेट को नोटिस जारी किया गया है। अगली सुनवाई 12 जनवरी 2026 को होगी। (पूरी खबर पढ़ें)


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