नीतीश कटारा हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव की जमानत बढ़ाने से किया इनकार, हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया. विकास यादव 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड के मामले में 25 साल की सजा काट रहा है.
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने शुक्रवार को विकास यादव की याचिका पर सुनवाई की है. विकास के वकील गुरु कृष्णकुमार का पक्ष सुनने के बाद बेंच ने कहा कि अब शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, यह चलता रहेगा. बेंच ने इसके बाद अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया. दरअसल विकास के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के 9 सितंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. क्योंकि हाई कोर्ट ने जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया था.
विकास यादव ने कोर्ट में क्या कहा?
विकास यादव के पक्ष में वरिष्ठ वकील गुरु कृष्णकुमार ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में 2 दिसंबर को सुनवाई करेगा. वकील ने कहा कि यादव को शादी के लिए कई व्यवस्थाएं करनी हैं. इस बीच विकास यादव ने कहा कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है. इसके लिए सभी दस्तावेजों का इंतजाम करना होगा. साथ ही उसे सजा के तौर पर लगाए गए 54 लाख रुपये की जुर्माने की राशि जमा करनी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत की मांग को खारिज की दिया.
23 साल जेल में बिता चुका है विकास
विकास यादव करीब 23 साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है. उसकी शादी 5 सितंबर को तय हुई थी और उसे अब जुर्माने की राशि जमा करनी है. वह इसे जमा करने के लिए तैयार है. सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव को ध्यान से सुना. इसके बाद फैसला सुनाते हुए जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया.
डीपी यादव का बेटा विकास यादव
विकास उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव के बेटे हैं. उसके चचेरे भाई विशाल यादव को भी व्यवसायी कटारा के अपहरण और हत्या के मामले में सजा हुई थी. दोनों कटारा के कथित प्रेम संबंध के इसलिए खिलाफ थे, क्योंकि वे अलग-अलग जाति से थे, जिससे यह विवाद पैदा हुआ था. इस मामले में एक अन्य दोषी सुखदेव पहलवान को 20 साल की सजा मिली थी, जिसे उसे बिना किसी रियायत के काटना था. 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया था कि उसने मार्च में अपनी 20 साल की सजा पूरी कर ली थी.
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