ज़मीन संबंधी मामलों के राजस्व सेवा के विशेषज्ञ अधिकारियों की भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) के 101 पदों में से एक भी पद पर पोस्टिंग नहीं हो रही है। नतीजा, ज़मीन से जुड़े लोगों के म्यूटेशन, परिमार्जन, नामांतरण, अतिक्रमण, भूमि विवाद के मामलों में सरकार के निर्देशों के बाद भी तेज़ी नहीं आ रही। डीसीएलआर के पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तैनात हैं। उन पर ज़िला प्रशासन से जुड़े कई और मामले निपटाने की ज़िम्मेदारी रहती है। इस कारण वे ज़मीन संबंधी मामलों पर एकाग्र होकर काम नहीं कर पाते। वर्ष 2010 में ही बिहार सरकार ने ज़मीन संबंधी मामलों/विवादों को तेज़ी से निपटाने के लिए बिहार राजस्व सेवा का सृजन किया। बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 के तहत बीपीएससी के ज़रिए परीक्षा लेकर अंचलों में राजस्व अधिकारी (आरओ) की तैनाती हुई। अभी राज्य के सभी 537 अंचलों में आरओ की तैनाती होती है। राजस्व सेवा नियमावली के तहत आरओ ही प्रमोट होकर क्रमशः अंचल अधिकारी (सीओ), भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर), सहायक ज़िला भू-अर्जन पदाधिकारी (एडीएलएओ), ज़िला भू-अर्जन पदाधिकारी (डीएलएओ) और एडीएम (लैंड सीलिंग) के पदों पर तैनात होने हैं। लेकिन नियमावली लागू होने के 15 साल बाद भी डीसीएलआर के पदों पर इनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। आज विजय सिन्हा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा शुक्रवार को ज़मीन संबंधी मामलों के निपटारे में तेज़ी के लिए पटना ज़िले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने ज़मीन मालिकों (रैयतों) की समस्याओं के समाधान के लिए सभी ज़िलों में भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया है। उसकी शुरुआत पटना ज़िले से की जा रही है। रैयतों के साथ उन्होंने पूरे ज़िले के राजस्व कर्मी, आरओ, सीओ, डीसीएलआर, एडीएम और डीएम को भी संवाद में बुलाया है। पहले लोगों की समस्याएँ सुनेंगे। फिर लोगों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों की साख समीक्षा बैठक करेंगे। डीसीएलआर स्तर के ज़मीन संबंधी लंबित मामले हाईकोर्ट ने हटाने का निर्देश दिया था, आज फिर सुनवाई पटना हाईकोर्ट ने जून में डीसीएलआर के सभी पदों से बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को हटाने का निर्देश दिया था। बीते 28 नवंबर को हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा था कि राजस्व सेवा के अधिकारियों की डीसीएलआर के पदों पर पोस्टिंग में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। अब शुक्रवार को अवमानना के मामले में कोर्ट में फिर सुनवाई होगी।
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