ऑपरेशन डिजीस्क्रैप: DRI ने ई-कचरे की तस्करी पर शिकंजा कसा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

ऑपरेशन डिजीस्क्रैप: DRI ने ई-कचरे की तस्करी पर शिकंजा कसा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

महाराष्ट्र के मुंबई में डीआरआई ने ई-कचरे की तस्करी का खुलासा किया है. इस मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), मुंबई ने पुराने और इस्तेमाल किए हुए लैपटॉप, सीपीयू, मदरबोर्ड चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भारी खेप जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 23 करोड़ है. टीम ने अभियान को ऑपरेशन डिजीस्क्रैप का नाम दिया है.

जांच से पता चला कि इन पुनर्निर्मित/प्रयुक्त लैपटॉप, सीपीयू आदि को नवी मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह पर चार कंटेनरों में ‘एल्युमीनियम ट्रीट स्क्रैप’ की खेप में छिपाकर धोखाधड़ी से भारत में आयात किया गया था. न्हावा शेवा बंदरगाह पर इन चारों कंटेनरों में लैपटॉप, सीपीयू, प्रोसेसर चिप्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाए गए, जिन्हें घोषित सामान यानी एल्युमीनियम स्क्रैप की कुछ पंक्तियों के पीछे छिपाया गया था.

कंपनी का निदेशक निकला मास्टरमाइंड

इस अभियान में 17,760 पुराने और प्रयुक्त लैपटॉप, 11,340 मिनी/बेयरबोन सीपीयू, 7,140 प्रोसेसर चिप्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बरामद किया गया है जिनका कुल मूल्य 23 करोड़ रुपये है, जिन्हें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया है. वहीं कंपनी के सूरत स्थित निदेशक और तस्करी के मास्टरमाइंड को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दावा है कि आरोपी माल की तस्करी की योजना, खरीद और बेचने में सक्रिय रूप से शामिल था.

क्या है नियम?

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023, ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी सामान (अनिवार्य पंजीकरण) आदेश, 2021 के तहत पुराने और प्रयुक्त/नवीनीकृत लैपटॉप, सीपीयू और अन्य ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आयात पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जो बीआईएस सुरक्षा और लेबलिंग आवश्यकताओं के अनुपालन को अनिवार्य बनाता है, जिससे जन स्वास्थ्य और पारिस्थितिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है. सरकारी नीति के अनुसार, ऐसे प्रतिबंधित सामानों का या तो पुनः निर्यात किया जाना चाहिए या उन्हें उपयोग से परे विकृत करके कबाड़ के रूप में निपटाया जाना चाहिए.

क्यों जरूरी है रोक?

दरअसल यह रोक, देश को खतरनाक ई-कचरे के डंपिंग से बचाने के लिए है. अगर DRI एक्शन न ले तो ये जन स्वास्थ्य, पर्यावरण और घरेलू विनिर्माण उद्योग के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं. ऐसे पुराने और प्रयुक्त/नवीनीकृत इलेक्ट्रॉनिक सामानों के अवैध आयात से गंभीर खतरा भी है.

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