उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि फाइनल परीक्षा के नतीजों की मेरिट में बेहतर रैंक हासिल करने के आधार पर कोई कैंडिडेट जनरल सीट पर दावा नहीं कर सकता.
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