गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) के बकाएदारों को राहत मिलने वाली है। 18 अप्रैल से एकमुश्त समाधान (OTS) योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत 3 महीने का समय दिया जाएगा। बकाएदार या डिफाल्टर आवंटी अपना बकाया जमा कराकर रजिस्ट्री करा सकेंगे। आवंटन के समय लगे साधारण ब्याज के बराबर ब्याज लगेगा। किसी प्रकार का दंड ब्याज नहीं लगेगा। यानी बकाए धनराशि पर लगी पेनाल्टी माफ कर दी जाएगी। OTS के तहत आनलाइन या आफलाइन, दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 3 महीने के भीतर किया जाएगा। आवेदन की तिथि उसे ही मानी जाएगी जब आवेदन के साथ प्रोसेसिंग फीस और प्रारंभिक धनराशि ऑनलाइन या आफलाइन जमा कर दी गई हो। इस योजना के तहत सभी प्रकार को डिफाल्टर आवंटियों को लाभ मिलेगा। GDA उपाध्यक्ष आनन्द वर्द्धन ने बताया कि सभी श्रेणी के बकाएदार आवंटी अपने पक्ष में आवंटित संपत्तियों की बकाया धनराशि को OTS योजना के तहत जमा कराकर अपने संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकते हैं। यदि बकाएदार आवंटी समय सीमा के भीतर इस योजना के तहत आवेदन प्रस्तुत कर पैसा नहीं जमा करेंगे तो उनसे बकाए धन की वसूली की जाएगी। इसकी वसूली भू राजस्व बकाए की तरह ही जाएगी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि इसके बाद संपत्ति का आवंटन निरस्त कर बेदखली भी की जाएगी। हर योजना में हैं डिफाल्टर
प्राधिकरण की लगभग हर योजना में डिफाल्टर हैं। शुरू में कुछ किस्तें न जमा कर पाने के कारण दंड ब्याज लग गया। जिससे बकाया धनराशि बढ़ती गई। अब यदि इस योजना के तहत आवेदन करेंगे तो बकाए धनराशि में काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। एकमुश्त धनराशि जमा कर वे संपत्ति को अपने नाम कर सकते हैं।

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