हरियाणा IPS सुसाइड: FIR में SC/ST एक्ट की धारा जुड़ी, परिवार कर रहा DGP-SP की गिरफ्तारी की मांग
चंडीगढ़ पुलिस ने देर रात IPS वाई पूरन कुमार के परिवार की एक मांग को मानते हुए एफआईआर में लगाए गये SC/ST एक्ट में धारा 3(2)(वी) को जोड़ दिया है. परिवार लगातार ये धारा जोड़ने की मांग कर रहा था और परिवार का कहना था कि एफआईआर में SC/ST एक्ट तो लगाया गया है, लेकिन उसके सख्त सेक्शन नहीं लगाए गए हैं.
SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(वी) के प्रावधान को तब लागू किया जाता है जब किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर गंभीर चोट या मृत्यु का सामना करना पड़ता है.
एफआईआर में जोड़ी गई इस नई धारा में प्रावधान ये है कि अगर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति के साथ उसकी जाति के कारण ऐसा अपराध किया जाए जिससे उसकी गंभीर चोट या मृत्यु हो जाए तो दोषी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है.
पहले दर्ज की गई धराओं में महज 5 साल की सजा
पहले दर्ज की गई धाराओं में अधिकतम सजा 5 साल तक थी जबकि इस नई धारा में आजीवन कारावास का प्रावधान था. बता दें कि वाई पूरन कुमार के निधन के 6 दिन बीतने के बाद भी अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ.
वाई पूरन कुमार की पत्नी IAS अमनीत पी कुमार और परिवार ने अंतिम संस्कार और पोस्टमार्टम के लिए कोई फैसला नही लिया है. हरियाणा सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के डेलिगेशन के साथ शनिवार की देर रात को IAS अमनीत पी कुमार और उनके परिवार की करीब 4 घंटे चली बातचीत में भी सहमति नहीं बनी थी.
IPS के परिवार की मांग
परिवार की बड़ी मांग ये भी है कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी पद से हटाए गये IPS नरेंद्र बिजराणिया को सस्पेंड करके तुरंत गिरफ्तार किया जाए. इस मामले में बने शहीद वाई पूरन कुमार न्याय मोर्चा ने आज दोपहर में चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित रविदास मंदिर के भवन में महापंचायत बुलाई है.
महापंचायत में होगा आगामी फैसला
मोर्चा के पदाधिकारियों के मुताबिक वाई पूरन कुमार के परिवार को न्याय मिले इसके लिए महापंचायत में आगामी फैसला लिया जाएगा. सूत्रों की माने तो चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने महापंचायत करने की अनुमति नहीं दी है.
फिलहाल वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार पर संशय बना हुआ है और इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस-प्रशासन और हरियाणा सरकार क्या कदम उठाते है इस पर सभी की नजर है.
Curated by DNI Team | Source: https://ift.tt/ivKzdwE
Leave a Reply