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इटावा में दो अलग-अलग मामलों में दो को सजा:ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अदालतों ने सुनाया फैसला, जुर्माना भी लगाया

इटावा। जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इटावा पुलिस और अभियोजन विभाग को गुरुवार को दो बड़े मामलों में सफलता मिली। अदालतों ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी मामलों में तेजी से कार्रवाई कर अपराधियों को सजा दिलाने की कोशिश जारी है। पहला मामला : चेक बाउंस मामले में 6 माह की जेल थाना जसवंतनगर में वर्ष 2017 में दर्ज मुकदमा में चेक बाउंस होने की शिकायत की गई थी। इस मामले में आरोपी संतोष कुमार पुत्र पातीराम, निवासी रेलवे क्रॉसिंग, सुघर सिंह इंटर कॉलेज के पास, जसवंतनगर को अदालत ने दोषी पाया। एडीजे-4 कोर्ट इटावा ने आरोपी को 6 माह की कैद और 10 हजार रुपये का अर्थदंड दिया। अदालत ने माना कि आरोपी द्वारा दिया गया चेक जानबूझकर बाउंस कराया गया और वह भुगतान से बचता रहा। दूसरा मामला : दहेज उत्पीड़न में 10 वर्ष का सश्रम कारावास थाना चौबिया क्षेत्र में वर्ष 2020 में दहेज उत्पीड़न और विवाहिता की संदिग्ध मौत से जुड़ा था। इस मामले में आरोपी अखिलेश पुत्र रामनरेश, निवासी ग्राम टिसुआदेव को एफटीसी-1 कोर्ट इटावा ने दोषी माना। अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 4 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने कहा कि दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस का बयान इटावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सभी थानों में लंबित और महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मजबूत सबूत और प्रभावी पैरवी के कारण अदालतों में लगातार बेहतर परिणाम मिल रहे हैं।


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