संभल में सरकारी जमीन से हटेगी ग़ौसुलवरा मस्जिद:हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, प्रशासन पूरी हटाने की तैयारी में
संभल की ग़ौसुलवरा मस्जिद को पूरी तरह से हटाया जाएगा। यह मस्जिद असमोली थाना क्षेत्र के राया गांव में 510 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी है। प्रशासन ने अभी कार्रवाई की तारीख नहीं बताई है, लेकिन त्योहारों के बाद इसे अंजाम दिया जा सकता है। तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मस्जिद का निर्माण ‘गड्ढे’ की भूमि पर अवैध कब्जा करके किया गया था। प्रशासन ने पहले नोटिस जारी कर लाल निशान लगाए थे और पूरा निर्माण हटाने को कहा था। शुरुआत में मस्जिद कमेटी निर्माण हटाने को तैयार नहीं थी। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इमरजेंसी बेंच में सुनवाई हुई, जिसके बाद 3 और 4 अक्टूबर को भी सुनवाई जारी रही। राज्य अधिवक्ता ने 3 अक्टूबर को तहसीलदार संभल के न्यायालय का आदेश पेश किया। मस्जिद के मुतव्वली मिंजार हुसैन के अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने की गुहार लगाई, जिसके बाद न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। मुतव्वली मिंजार हुसैन ने पहले कहा था कि प्रशासन द्वारा लगाए गए निशान तक का निर्माण हटा दिया गया है और इसके अलावा कोई निर्माण नहीं हटाया जाएगा। हालांकि, तहसीलदार संभल ने स्पष्ट किया कि पूरी मस्जिद का निर्माण आरक्षित भूमि (रिजर्व लैंड) पर हुआ है। तहसीलदार ने बताया कि यदि कमेटी पूरा निर्माण नहीं हटाती है, तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। जिलाधिकारी की ओर से मस्जिद कमेटी को समय दिया गया था, और उनके निर्णय के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने निचली अदालत में कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद खुद ही मस्जिद का कुछ निर्माण हटाना शुरू कर दिया था।
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