UPPSC PCS Prelims 2025: यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कल, 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, जानें ये महत्वपूर्ण नियम

UPPSC PCS Prelims 2025: यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कल, 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, जानें ये महत्वपूर्ण नियम

UPPSC PCS Prelims 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) और सहायक वन संरक्षक (ACF)/क्षेत्रीय वन अधिकारी (RFO) प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कल, 12 अक्टूबर को राज्य भर में निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा. एग्जाम कुल दो पालियों में होगा. पहली शिफ्ट में परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी. आइए जानते हैं कि परीक्षा केंद्र का नियम और गाइडलाइन क्या है.

इस साल यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन प्रदेश के सभी 75 जिलों में किया जाएगा. प्रदेश भर में निर्धारित किए गए 1,435 केंद्रों पर लगभग 6.26 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. आयोग ने एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिए हैं. जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हाॅल टिकट नहीं डाउनलोड किया है. वह आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर आदि डिटेल दर्ज कर डाउनलोड कर सकते हैं.

UPPSC PCS Prelims 2025 Important Guidelines: अभ्यर्थी इनका रखें ध्यान

एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा समय से कम से कम 90 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा. ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट लेकर जाना होगा. साथ ही आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन, पासपोर्ट आदि जैसे वैध पहचान पत्र का प्रिंटआउट भी साथ लेकर जाना अनिवार्य है. इनकी जांच के बाद भी अभ्यर्थी को एग्जाम हाॅल में प्रवेश दिया जाएगा. अगर किसी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड में छपी फोटो में कोई अंतर है, तो वह अपने साथ दो पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर लेकर जाएं.

UPPSC PCS Prelims 2025 Guidelines: किया ये काम तो कभी नहीं दे पाएंगे आयोग की परीक्षा

परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ी आदि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर जाने की अनुमति नहीं है. आयोग ने परीक्षा में धोखाधड़ी या किसी भी अनुचित साधन के प्रयोग के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है.

अगर कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता है तो वह उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा. दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और आजीवन कारावास सहित कई दंडों का सामना करना पड़ सकता है. दोषी कैंडिडेट को आयोग की परीक्षाओं से ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है.

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