लखनऊ में खोया मंडी से भागे व्यापारी:FSDA ने 250 किलो मिलावटी खोया पकड़ा, 3.20 लाख की मिठाई नष्ट कराई
FSDA की टीम ने लखनऊ की ठाकुरगंज और आस-पास की खोया मंडी से 250 किलो मिलावटी खोया जब्त किया। कार्रवाई की भनक लगते ही ठाकुरगंज खोया मंडी में व्यापारियों के बीच भगदड़ मच गई। कई व्यापारी खोया छोड़कर भाग गए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने दीपावली और भाईदूज से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया। शहर के विभिन्न इलाकों में किए गए निरीक्षण में खोया, घी, मिठाई, मसाले और सूखे मेवों के नमूने लिए गए। इस दौरान करीब 12549 किलो खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, जिनकी कीमत 19.64 लाख रुपए से अधिक है, जबकि 2044 किलो मिठाई को असुरक्षित पाकर मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। कार्रवाई की 2 तस्वीरें देखिए… खोया, घी और मिठाइयों को नष्ट कराया आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और जिलाधिकारी लखनऊ के निर्देश पर प्रवर्तन टीमों ने शहरभर में छापेमारी की। इंदिरानगर, आलमबाग, अलीगंज और ठाकुरगंज क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से खोया, पनीर, घी, मिठाई और मसाले के नमूने लिए गए। बी.एन. यादव स्वीट्स (तकरोही), गुरु गृह उद्योग (राजनगर, पारा) और पंचमुखी स्वीट्स (अलीगंज) जैसे प्रतिष्ठान निरीक्षण के दायरे में आए। अयोध्या रोड स्थित रामस्वरूप कोल्ड स्टोरेज में रखे गए खाद्य पदार्थों की जांच में बड़ी मात्रा में संदिग्ध माल मिला। लोटस इंटरप्राइजेस की 9449 किलो हल्दी (मूल्य ₹14.17 लाख), एन.एच. ट्रेडिंग कंपनी की 1499 किलो सौंफ (मूल्य ₹1.49 लाख) और पारस किराना स्टोर बाराबंकी की 889 किलो खजूर (मूल्य ₹53,880) जब्त की गई। साथ ही, गर्ग ट्रेडर्स (कृष्णानगर, आलमबाग) से 712 किलो गाय का घी (मूल्य ₹3.43 लाख) भी सीज किया गया। 2 टन से अधिक मिठाई गड्ढे में फेंकी राजनगर, पारा स्थित गुरु गृह उद्योग में तैयार की गई मिठाइयों को टीम ने असुरक्षित पाया। निर्माण स्थल पर गंदगी और पैकिंग पर उत्पादन तिथि का अभाव देखते हुए 2044 किलो मिठाई (अनुमानित मूल्य ₹3.20 लाख) को मौके पर ही मिट्टी में दबाकर नष्ट कराया गया। खोया मंडी, ठाकुरगंज में निरीक्षण के दौरान कई व्यापारी नमूना जांच से बचने के लिए मौके से फरार हो गए। बाद में कुछ व्यापारी लौटे और अपने खोये की पहचान की। प्रशासन ने नमूने लेकर शेष खोया उन्हें सुपुर्द कर दिया। 29 नमूने जांच के लिए भेजे कुल 29 खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त (खाद्य) विजय प्रताप सिंह के अनुसार, “दीपावली से पहले किसी भी तरह की मिलावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपभोक्ताओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
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