डिप्टी सीएमओ पर पीसीपीएनडीटी एक्ट उल्लंघन का आरोप:अम्बेडकरनगर में पत्नी के नाम पर संचालित हॉस्पिटल से ‘हितों के टकराव’ का मामला उठा

अंबेडकरनगर। जिले के डिप्टी सीएमओ डॉ. संजय कुमार वर्मा पर पीसीपीएनडीटी (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques) एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा है। मेरठ निवासी राहुल नामक व्यक्ति ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आरटीआई दाखिल कर इस मामले में गंभीर सवाल उठाए हैं। आरटीआई में शिकायतकर्ता ने पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 की धारा 18ए(iv) का हवाला दिया है। इस धारा के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति जिसके हित ‘हितों के टकराव (Conflict of Interest)’ से प्रभावित हों, वह एडवाइजरी कमेटी का सदस्य या कानूनी विशेषज्ञ नहीं हो सकता।राहुल ने आरोप लगाया है कि डॉ. वर्मा की पत्नी ज्योति वर्मा के नाम पर ‘रामा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल’ नामक एक अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित है, जो सीधे तौर पर एक्ट के दायरे में आता है। परिवार से जुड़े अस्पताल का निरीक्षण कैसे निष्पक्ष आरटीआई में सवाल उठाया गया है कि यदि यह जानकारी सही है, तो डॉ. वर्मा ऐसी कमेटियों या निरीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा कैसे हो सकते हैं, जिनका संबंध अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच या पंजीकरण से है।सूचना अधिकारी से यह भी पूछा गया है कि ‘रामा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल’ क्या विभाग में पंजीकृत है, और यदि हां, तो डॉ. वर्मा की भूमिका इस प्रक्रिया में क्या रही। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, बयान से बच रहे अधिकारी इस खुलासे के बाद जिले के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो यह न सिर्फ पीसीपीएनडीटी एक्ट का गंभीर उल्लंघन, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़ा करेगा।फिलहाल, स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फोन कॉल पर नहीं मिले डॉ. वर्मा इस मामले पर डिप्टी सीएमओ डॉ. संजय कुमार वर्मा से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं सूत्रों का कहना है कि यह मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पहुंच चुका है, और जल्द ही इसकी विभागीय जांच कराए जाने की संभावना है।

Curated by DNI Team | Source: https://ift.tt/WqVJTaZ