आगरा में 29 जगहों पर लगेंगी आतिशबाजी की 578 दुकान:19 से 23 अक्टूबर तक बिक्री की अनुमति, शर्तें न मानने पर रद्द होंगे लाइसेंस
आगरा में इस बार 29 जगहों पर 578 अस्थाई आतिशबाजी की दुकानें लगेंगी। डीसीपी कार्यालयों में 10 से 13 अक्टूबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं। सीएफओ देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दुकानों पर आग बुझाने के इंतजाम जरूरी होंगे। 19 से 23 अक्टूबर तक बिक्री की अनुमति रहेगी। सुरक्षा शर्तें न मानने पर लाइसेंस रद्द होंगे। दीपावली के त्योहार पर लगने वाली आतिशबाजी की दुकानों के लाइसेंस लेने के लिए डीसीपी सिटी, डीसीपी ईस्ट और डीसीपी वेस्ट के कार्यालय में आवेदन किये जा रहे हैं। आवेदन में रखी गईं शर्तें पूरी होने पर लाइसेंस दिये जा रहे हैं। इस साल जिले में 29 स्थानों पर करीब 578 आतिशबाजी की अस्थाई दुकान लगाई जायेंगी। सीएफओ देवेन्द्र कुमार सिंह का कहना है कि प्रत्येक दुकानदार को आग बुझाने के इंतजाम करने के आदेश दिये जा रहे हैं। आतिशबाजी का लाइसेंस लेने के लिए एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। 10 से 13 अक्टूबर तक लाइसेंस लेने के लिए आवेदन लिये जायेंगे। अधिकारियों ने 19 से 23 अक्टूबर तक दुकानों पर आतिशबाजी की बिक्री का समय निर्धारित किया है। लाइसेंस देने के दौरान शर्तें भी रखी गई हैं। तीन तीन फीट की दूरी पर दुकान बनाई जायेंगी। दुकानों पर नाबालिग लड़कों को न बैठाने की हिदायत दी गई है, सीएफओ देवेन्द्र कुमार के निर्देश पर फायर विभाग के अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। सीएफओे देवेन्द्र कुमार सिंह का कहना है कि जनपद में 36 स्थानों पर अस्थाई और 22 स्थानों पर आतिशबाजी का भंडारण किया जा रहा है। मेट्रो का कार्य चलने के कारण इस साल अब्बु उल्लाह दरगाह पर आतिशबाजी की दुकान नहीं लगाई जायेंगी। सीएफओ ने प्रतिबंधित पटाखे न बेचने की हिदायत दुकानदारों को दी है। मानक पूरे न होने पर दुकानों के लाइसेंस निरस्त किये जायेंगे।
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