हत्या के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा:कासगंज कोर्ट ने 5,500-5,500 का लगाया जुर्माना

कासगंज में हत्या के चार आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को सुनाया गया। सजा उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत दी गई। मामला थाना गंजडुंडवारा में मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय ने सभी चार अभियुक्तों को दोषी ठहराया। दोषियों की पहचान शेखर तिवारी पुत्र श्रीकृष्ण तिवारी, राजकुमार पुत्र सूरजपाल, अविनाश उर्फ भोले पुत्र सत्यप्रकाश, चंद्रपाल पुत्र मुकुंदी के रूप में हुई है। सभी आरोपी ग्राम मधुपुरा, थाना गंजडुंडवारा, कासगंज के निवासी हैं। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी को 5,500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। कुल अर्थदंड 22,000 रुपए होगा। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक दोषी को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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