कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला: सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर को होगी सुनवाई, CBI जांच की मांग

कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला: सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर को होगी सुनवाई, CBI जांच की मांग

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दवा की जांच मांग वाली इस याचिका पर 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. इस जनहित याचिका में कहा गया कि देश के विभिन्न राज्यों में इस जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतों से संबंधित सभी लंबित मामले और इसकी जांच CBI को सौंपी जाए.

बताया जा रहा है कि इस याचिका के जरिए कोर्ट से केंद्र सरकार को उन नियामकीय खामियों की पहचान करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिनके कारण घटिया दवाइयां बाजार में पहुंच पाईं. वहीं माना जा रहा है कि शुक्रवार यानी 10 अक्टूबर को होने वाली इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को कुछ बड़ा फैसला सुना सकता है.

कोर्ट की निगरानी में हो जांच

जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायामूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायामूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने और वकील विशाल तिवारी की इस दलील पर गौर किया इस याचिका पर तुरंत सुनवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट की निगरानी में जांच और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए. जो इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच करे.

तर्क सुनकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए भरी हामी

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि देश के अलग-अलग राज्यों में जांचों के कारण जवाबदेही बिखरी हुई है, इससे बार बार कोई ना कोई चूक हो रही है. यह वजह है कि बाजार में खतरनाक दवाइयां पहुंच रही हैं. आखिर यह कैसे हो रहा है. याचिका को सुनने के बाद सुप्रीम के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायामूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायामूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस तर्क को सुनने के बाद सुनवाई के लिए हामी भरी है.

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