झांसी में पूर्व मंत्री प्रदीप जैन की सजा पर रोक:अर्थदण्ड की राशि आधी की, MP/MLA कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा
झांसी में बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर हाइवे पर जाम लगाने वाले कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन समेत 10 लोगों को सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सजा के आदेश पर रोक लगाते हुए अर्थदण्ड की राशि आधी कर दी है। 12 सितंबर को MP/MLA कोर्ट ने पूर्व मंत्री समेत 13 लोगों को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ 10 लोगों ने अपील दायर की थी। प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव ने अपील स्वीकार करते हुए अर्थदण्ड की राशि आधी कर दी है। सजा पर रोक अपील के निस्तारण तक रहेगी। अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। कानपुर-झांसी हाईवे पर लगाया था जाम साल 2013 में प्रदेश में सपा की सरकार थी और प्रदीप जैन केंद्र की कांग्रेस सरकार में राज्यमंत्री थे। 11 जून 2013 को उन्होंने पारीछा गांव में सम्मेलन की अनुमति ली थी। सम्मेलन खत्म होने के बाद बिजली कटौती रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और झांसी-कानपुर हाईवे जाम कर दिया। यह जाम करीब 6 घंटे चला, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हुई। इस घटना के बाद थाना बड़ागांव में मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन एसओ ने दर्ज कराई थी FIR तत्कालीन एसओ हाकिम सिंह यादव ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने एफआईआर में लिखा कि प्रदीप जैन आदित्य के साथ वीरेंद्र सिंह ब्लॉक प्रमुख बबीना समेत कई लोग मौजूद थे। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने साफ कहा,अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह जाम रहेगा। एक भी वाहन नहीं चलेगा। इसके चलते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों पर केस दर्ज किया। बाद में 14 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। इनमें से एक आरोपी नाबालिग पाया गया। बाकी 13 लोगों को 12 सितंबर 2025 को दो-दो साल की सजा सुनाई गई थी। सजा के खिलाफ दायर की थी अपील सजा के खिलाफ पूर्व मंत्री प्रदीप जैन समेत 10 लोगों ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। बुधवार को प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव ने यह मामला जनता को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए धरना-प्रदर्शन से संबंधित है। सजा के कियान्वयन अपील निस्तारण तक स्थगित किया जाता है। प्रत्येक 20–20 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी समान धनराशि की दो-दो जमानतें दाखिल करेंगे। निचली अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माना की आधी राशि जमा करेंगे। जुर्माना की राशि समा न करने पर जमानत निरस्त कर दी जाएगी। इन नेताओं को मिली राहत 1. प्रदीप जैन आदित्य पुत्र विष्णु गुप्ता जैन 2. वीरेंद्र सिंह पुत्र तेज सिंह 3. राहुल राय पुत्र सुरेन्द्र कुमार 4. सादाब अहमद पुत्र कबीर अहमद 5. राहुल गुप्ता पुत्र विष्णु गुप्ता 6. नरेश चन्द्र विलाहरिया पुत्र धनीराम 7. सलमान अहमद पुत्र फरीद अहमद 8. सुहैल जैन पुत्र रवि कुमार जैन 9. हरीश कपूर उर्फ टीटू पुत्र इन्द्रपाल कपूर 10. शेरखान पुत्र जमील खान इनको भी हुई थी सजा 1. रजनीश श्रीवास्तव पुत्र कालिका प्रसाद 2. मनोज कुमार पुत्र श्याम विहारी 3. नावेद खान पुत्र नईम खान
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