महराजगंज में 21 साल पुराने छेड़खानी मामले में सजा:आरोपी सिपाही को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1000 रुपये जुर्माना

महराजगंज में न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने 21 साल पुराने छेड़खानी के एक मामले में आरोपी सिपाही उर्फ अबूबकर को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि को सजा मानते हुए एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी खरहरवा थाना कोल्हुई, जनपद महराजगंज का निवासी है।अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 2004 का है। अभियुक्त सिपाही उर्फ अबूबकर पर एक महिला से छेड़खानी का आरोप था। पीड़िता ने तत्काल पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद थाना कोल्हुई में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच पूरी होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।लगभग दो दशकों तक चली इस न्यायिक प्रक्रिया के दौरान कई बार सुनवाई की तारीखें बदलीं, गवाहों के बयान दर्ज किए गए और विभिन्न साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष ने अदालत में यह साबित किया कि अभियुक्त ने महिला के साथ अमर्यादित व्यवहार किया था।वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए बरी करने की दलील दी। हालांकि, अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को अधिक विश्वसनीय माना। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध हुए हैं।अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि को सजा मानते हुए एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि जुर्माने की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त दस दिन की कैद भुगतनी होगी। इस संबंध में थानाध्यक्ष कोल्हुई गौरव कुमार कन्नौजिया ने न्यायालय के फैसले की पुष्टि की है।

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