कैदी की मौत को लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश:20 दिन में रिपोर्ट तलब, एसडीएम सदर करेंगे जांच

गोंडा जिले के मंडलीय कारागार में बंद एक सिद्धदोषी कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट गोंडा के आदेश पर यह जांच उप जिलाधिकारी (सदर) द्वारा की जा रही है। सिद्धदोष बंदी शोभाराम साहू (66 वर्ष), पुत्र नीबर साहू, निवासी ग्राम छबीले पुरवा, मौजा गंगापुर, थाना कोतवाली नगर, की 25 अगस्त 2025 की शाम करीब 6 बजे लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। जिला मजिस्ट्रेट ने 25 सितंबर 2025 को इस घटना की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए थे। इसके बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट ने एक पत्र के माध्यम से उप जिलाधिकारी (सदर) को जांच अधिकारी नामित किया। जांच अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस संबंध में जिला कारागार अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान, साक्ष्यों सहित 20 कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुत करें। साथ ही, मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य प्रामाणिक साक्ष्य भी उप जिलाधिकारी के कार्यालय में जमा कराने को कहा गया है। मृतक के परिजनों को भी बुलाकर उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि कोई अन्य व्यक्ति इस मामले से संबंधित कोई साक्ष्य या बयान देना चाहता है, तो वह एक माह के भीतर किसी भी कार्यदिवस में उप जिलाधिकारी (सदर) कार्यालय, गोंडा में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा सकता है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके।

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