वाराणसी कोर्ट में सोनिया-राहुल पर परिवाद दर्ज करने का आदेश:PM की मां को अपशब्द कहने का आरोप, अधिवक्ता की याचिका स्वीकार
वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित मल्लिका अर्जुन खड़गे पर परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के काशी क्षेत्र के संयोजक एडवोकेट शशांक शेखर त्रिपाठी की याचिका कोर्ट ने स्वीकार की है। डिजिटल सबूत जैसे- वीडियो, स्क्रीनशॉट्स, समाचार रिपोर्ट आदि उन्होंने कोर्ट में पेश किया गया। इसमें अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। एडवोकेट शशांक शेखर त्रिपाठी का बयान कोर्ट में दर्ज होगा। इस संबंध में शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया- कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री और उनकी माता पर की गई अपमानजनक टिप्पणियां भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र दोनों पर कलंक हैं। ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ जैसे नारे जनादेश का अपमान हैं। मैंने इस मामले में 50 से अधिक न्यायालयीन रूलिंग्स प्रस्तुत कर यह सिद्ध किया कि यह अपराध गंभीर प्रकृति का है। न्यायालय द्वारा परिवाद को पोषणीय मानना लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा की रक्षा का ऐतिहासिक कदम है। कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आरोप
शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया- मैंने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी (सांसद), मल्लिकार्जुन खड़गे (अध्यक्ष, कांग्रेस), सोनिया गांधी (पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस) और कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स, अन्य सहयोगियों के खिलाफ परिवाद दायर किया था, जो कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-4 MP-MLA कोर्ट, वाराणसी में 24 अक्टूबर को सुनवाई होगी। परिवाद में इन बातों को रखा ———————-
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