बुलंदशहर में सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने दो दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, अन्य दो आरोपियों को 5-5 वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। यह घटना वर्ष 2018 की है। रवेन्द्र उर्फ भूरा, भुवनेश, गजेन्द्र और धर्मेन्द्र उर्फ छोटे नामक आरोपियों ने एक युवती को बहला-फुसलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर 16 अगस्त 2018 को थाना रामघाट में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच पूरी की और 21 नवंबर 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी पाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के प्रयास जारी हैं। इस फैसले से पीड़िता को न्याय मिला है।

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