बुलंदशहर में 2021 में हुई एक हत्या के मामले में न्यायालय ने छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, तीन अभियुक्तों पर 55-55 हजार रुपये और अन्य तीन पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला थाना ककोड़ क्षेत्र के गांव गढ़ाना से संबंधित है। 2 जुलाई 2021 को राहुल कुमार के चाचा राकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में किक्का उर्फ कृष्ण कुमार, दीपक, टोनी उर्फ दुष्यंत, धर्मेंद्र, नवीन और कृष्ण को नामजद किया गया था।पुलिस ने मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद, 18 नवंबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। विशेष एससी/एसटी एक्ट न्यायालय के न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार तृतीय ने 20 मार्च 2026 को सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने किक्का उर्फ कृष्ण कुमार, दीपक और टोनी पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि धर्मेंद्र, नवीन और कृष्ण पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया।अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता विपुल राघव ने इस मामले में पैरवी की।

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