अपहरण मामले में दोषी को सजा:कोर्ट ने तीन साल कारावास, 25 हजार रुपए अर्थदंड सुनाया

बुलंदशहर जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में 2017 के अपहरण मामले में कोर्ट ने आरोपी छोटू उर्फ नंदकिशोर को तीन साल के कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे-एफटीसी 03 न्यायालय ने सुनाया। यह मामला वर्ष 2017 का है, जब खानपुर निवासी छोटू उर्फ नंदकिशोर ने जहांगीराबाद निवासी जितेंद्र सिंह की बहन को बहला-फुसलाकर भगा लिया था। इस संबंध में 22 सितंबर 2017 को जहांगीराबाद थाने में धारा 363/366 आईपीसी के तहत मुकदमा संख्या 350/2017 दर्ज किया गया था। पुलिस ने 21 अक्टूबर 2017 को मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत इस अभियोग को चिन्हित किया गया था। बुलंदशहर की मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में सशक्त और प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इन साक्ष्यों के आधार पर, न्यायाधीश श्री शिवानंद (एडीजे-एफटीसी 03, बुलंदशहर) ने आरोपी छोटू उर्फ नंदकिशोर को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे तीन साल के कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक श्री ध्रुव कुमार, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक श्री यशपाल सिंह, पैरोकार कॉन्स्टेबल विनीत त्यागी और कोर्ट मुहर्रिर कॉन्स्टेबल अजीत कुमार का योगदान रहा। प्रभावी पैरवी के कारण अभियुक्त को सजा दिलाना बुलंदशहर पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।

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